Uttarakhand : UCC को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उत्तराखंड सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

Uttarakhand : UCC को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उत्तराखंड सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

देहरादून :  उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां समान नागरिकता संहिता (UCC) को लेकर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दे दी है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कि हमारी सरकार द्वारा पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू कर दिया है। President’s approval to UCC

आपको बता दें कि आज बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को मंजूरी दी। सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। President’s approval to UCC

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता को मंजूरी दे दी है। इसके बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू होगा। यह जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी। President’s approval to UCC

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट में कहा, हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। President’s approval to UCC

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा से पारित किया था. President’s approval to UCC

सीएम ने लिखा- हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपनी मंजूरी प्रदान की है. President’s approval to UCC

सरकार ने जारी किया गजट

सीएम ने लिखा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखण्ड के मूल स्वरुप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है. President’s approval to UCC

इससे पहले 7 फरवरी को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के विधानसभा में पारित हुई थी. President’s approval to UCC

राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने गजट भी जारी किया है. गजट में कहा गया है- भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन मा. राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधान सभा द्वारा पारित ‘समान नागरिक संहिता’, उत्तराखंड 2024 विधायक पर दिनांक 11 मार्च, 2024 को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तराखंड का अधिनियम संख्या: -03,वर्ष 2024 के रूप में सर्वे साधाराण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशति किया जाता है. President’s approval to UCC