कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल हो गई। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर घोषणा की कि उनकी अयोग्यता रद्द कर दी गई है और उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। गांधी को 23 मार्च को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था जब गुजरात की एक अदालत ने उन्हें मानहानि मामले में दोषी ठहराया और दो साल की जेल की सजा सुनाई। दो साल और उससे अधिक की सज़ा स्वचालित रूप से एक विधायक को अयोग्य घोषित कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ हो गया।
दरअसल, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था। जिसके बाद उनकी संसद बहाली का रास्ता साफ हो गया था और इसके साथ ही वह आगामी 2024 चुनावों में भी चुनाव लड़ पाएंगे। बता दें कि राहुल 2019 लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे।
NEWS SOURCE : punjabkesari