Uttarakhand : शासन ने इन कर्मियों पर लगाई रोक, आदेश जारी…

Uttarakhand : शासन ने इन कर्मियों पर लगाई रोक, आदेश जारी…

देहरादून : उत्तराखंड में शासन ने बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि शासन ने लोकसभा चुनाव से पहले कर्मियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। जिसके तहत शासन ने कुछ निगमों में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक के आदेश जारी किये हैं। आइए जानते है किन कर्मियों के लिए ये आदेश जारी किए गए है। Government imposed ban on these workers

मिली जानकारी के अनुसार शासन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पेयजल संस्थान और निर्माण निगम के साथ ही जल संस्थान के विभिन्न कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल करने पर रोक लगा थी। Government imposed ban on these workers

जारी आदेश में लिखा है कि “उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966” (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके  राज्यपाल इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः माह की अवधि के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत स्थापित उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान की समस्त श्रेणी की सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं। Government imposed ban on these workers

गौरतलब है कि राज्य के इन निगमों में कर्मचारी संगठन अपनी विभिन मांग राज्य सरकार के सामने रखते रहे हैं और ऐसे में कर्मचारी संगठनों द्वारा हड़ताल की भी संभावना बनी रहती है। ऐसे में सरकार ने विभिन्न संभावनाओं को देखते हुए पहले ही हड़ताल पर रोक के आदेश दिए हैं। सरकार ने अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक के आदेश जारी किए हैं यानी अब कोई भी संगठन अगले 6 महीने तक हड़ताल की कॉल नहीं कर पाएगा। Government imposed ban on these workers