नई दिल्ली : ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज (Online Payment Services) मुहैया कराने वाली दिग्गज कंपनी पेटीएम (Paytm) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, बुधवार को डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस (Digital Payment and Financial Services) देने वाली कंपनी Paytm की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) पर नया कस्टमर जोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है. यानी अब PPBL के साथ कोई नया ग्राहक नहीं जुड़ सकेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को ये आदेश जारी किया. Paytm will not be able to provide banking services after February 29


Paytm Payment Bank में नए कस्टमर जोड़ने पर पाबंदी लगाए जाने के साथ ही, आरबीआई (RBI) ने ये आदेश भी जारी किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और FASTag में डिपॉजिट/टॉप-अप स्वीकार नहीं किए जाएंगे. Paytm will not be able to provide banking services after February 29

बैंक के ग्राहकों द्वारा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग (FASTag), नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) समेत अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी. यानी आरबीआई द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट और फास्टैग समेत अन्य में पहले से डिपॉजिट रकम को निकालने या फिर इसका इस्तेमाल बिना रोक-टोक के किया जा सकेगा. RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ये एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के सेक्शन 35A के तहत लिया है. Paytm will not be able to provide banking services after February 29
