धामी सरकार ने प्रदेश के 6200 कर्मचारियों को दिया पुरानी पेंशन का विकल्प, अधिसूचना हुई जारी

धामी सरकार ने प्रदेश के 6200 कर्मचारियों को दिया पुरानी पेंशन का विकल्प, अधिसूचना हुई जारी

देहरादून : कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 15 फरवरी तक विकल्प की मांग की गई है। 6000 से अधिक कर्मचारी इसके तहत लाभान्वित होने वाले हैं।

उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। वैसे कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के तहत हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 6200 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए अधिसूचना जारी की गई है। वहीं 15 फरवरी तक विकल्प की मांग की गई है।

उत्तराखंड की कैबिनेट ने कर्मचारियों को लाभ देने का निर्णय लिया था। जिसकी नियुक्ति एक अक्टूबर 2005 के पूर्व तक के विज्ञापन के तहत हुई है। उन्हें ओल्ड पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड में कुल 6200 कर्मचारियों की भर्ती के विज्ञापन तो पहले जारी किए जा चुके थे लेकिन उनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2005 के बाद हुई है।

जिसके लिए अब कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर के बाद सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंदवर्धन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सभी कर्मचारी जो वर्तमान में नई पेंशन योजना के अधीन आ रहे हैं। उनकी नियुक्ति पूर्व के विज्ञापन से हुई है, वह पुरानी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 15 फरवरी तक आवेदन की मांग की गई है।

अधिसूचना जारी

शासन द्वारा एक फॉर्म भी जारी किया गया है। जिसमें कर्मचारियों के नाम सहित पदनाम, वेतनमान, विभाग का नाम, विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम सहित विज्ञप्ति की तिथि, विभाग में नियुक्ति की तिथि, विभाग में योगदान की तिथि सहित रिटायरमेंट की तिथि आदि की जानकारी देनी होगी। पुरानी पेंशन पाने की शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारियों के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद उन्हें नई पेंशन योजना का खाता आदेश जारी होने की तिथि से बंद कर दिया जाएगा।

इन कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता लेनी होगी। नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों और अंशदान से निर्मित पेंशन फंड की कुल राशि में से कर्मचारी अंशदान को कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारी राज्य सरकार के अंशदान से निर्मित पेंशन फंड की कुल राशि में से सरकारी अंशदान को राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाएगा। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों और राज्य सरकार के अनुसंधान से निर्मित पेंशन फंड को निवेश करने पर जो भी बढ़ा हुआ मूल्य प्राप्त होगा, उसे राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों पुरानी पेंशन के लागू होने तक के विज्ञापन के हिसाब से कर्मचारियों को लाभ देने की आदेश जारी किए गए थे।