हरिद्वार–(भूमिका मेहरा) कनखल थाना क्षेत्र में 2021 में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायाधीश कुसुम शानी ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.80 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया हैअभियोजन के मुताबिक कनखल थाना क्षेत्र में 12 जुलाई 2021 को एक किशोरी दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी। इसके बाद वह घर लौटकर नहीं आई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि पीड़िता को परचून की दुकान में काम करने वाला युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने मां की तहरीर पर आरोपी पंकज कुमार निवासी नागों का घेर कनखल, मूल कपूरथला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने आरोपी युवक को कपूरथला पंजाब से गिरफ्तार कर लिया था। उसके कब्जे से किशोरी को बरामद किया था। घर लौटने के बाद किशोरी ने अपने परिजनों और पुलिस को आपबीती बताई थी। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई।
