देहरादून : आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिलेगा अब पितृत्व व बाल देखभाल अवकाश

उत्तराखण्ड के विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा, तदर्थ एवं आउटसोर्स माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां… उत्तराखंड सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स माध्यम से संविदा, तदर्थ और नियत वेतन पर तैनात महिला और एकल पुरुष (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) कर्मचारियों को बाल्य देखभाल एवं बाल दत्तक ग्रहण अवकाश की सौगात दी है। बताया गया है कि इन कार्मिकों को जहां 15 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा वहीं ये कर्मचारी 120 दिनों की सीमा में बाल दत्तक ग्रहण अवकाश भी ले सकते हैं।‌ इतना ही नहीं ऐसे सभी एकल पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा, जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं। कुल मिलाकर अब तक केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषित यह सभी अवकाश अब संविदा एवं आउटसोर्स के माध्यम से सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा भी लिए जा सकेंगे। सबसे खास बात तो यह है कि इन अवकाशों की अवधि का पूरा वेतन भी अस्थाई कर्मचारियों को मिलेगा।

बता दें कि बीते दिनों कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सोमवार को सोमवार को राज्य के सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी किए। बताया जा रहा है कि सरकार के इस निर्णय का 50 हजार अस्थायी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बात अगर पितृत्व अवकाश की करें तो यह अवकाश ऐसे पुरुष कार्मिकों को उस वक्त दिया जाएगा जबकि उनके दो से कम जीवित बच्चे हों और उसकी पत्नी गर्भवती हों। यह अवकाश उनकी पत्नी की डिलीवरी की संभावित तिथि से 15 दिन पूर्व या बच्चा पैदा होने के छह माह तक 15 दिन का लिया जा सकेगा। सबसे खास बात तो यह है कि उच्चाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के इस अवकाश को किसी भी दशा में अस्वीकृत नहीं जा सकेगा।