देहरादून : निर्वाचन आयोग ने समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024, बैनर, झण्डे, कट-आऊट एवं स्टीकर आदि के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। Election Commission has issued guidelines for the size and use of banners


जारी निर्देशों के मुताबिक जिसमें राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्ताओं, कार्याकर्ता और समर्थकों के द्वारा बैनर, झण्डे, कट-ऑऊट एवं स्टीकर आदि के प्रयोग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। आयोग के उक्त संदर्भित पत्र में स्पष्ट किया गया है कि :- Election Commission has issued guidelines for the size and use of banners

- किसी भी स्थानीय कानून, मा. न्यायालय के आदेश के अधीन (यदि कोई हो), राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता और समर्थक किसी पार्टी, संगठन और व्यक्ति के दबाव के बिना अपनी इच्छा से अपनी सम्पत्ति पर बैनर, झण्डे, कट-आऊट लगा सकते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा, उनके ऐसा करने से किसी और को किसी भी तरह से कोई असुविधा न हो।
- यदि बैनर, झण्डे आदि के ऐसे प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए वोट मांगना है, तो आईपीसी की धारा-171 एच के प्रावधान लागू होंगें और उनका पालन करना होगा। Election Commission has issued guidelines for the size and use of banners
- निजी वाहनों में, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों, तद्धीन नियमों और न्यायलय के आदेशों के अधीन (यदि कोई हो) वाहन स्वामी द्वारा स्वेच्छा से झण्डे और स्टीकर लगाए जा सकते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ऐसा करने से अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए कोई असुविधा न हो या उनका ध्यान भंग न हो। यदि झण्डे और स्टीकरों के इस तरह के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी अभ्यर्थी विशेष के लिए वोट मांगना है तो आईपीसी की धारा-171 एच के प्रावधान लागू होंगें और उनका पालन करना होगा। Election Commission has issued guidelines for the size and use of banners
- वाणिज्यिक वाहनों पर किसी भी झण्डे, स्टीकर के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि ऐसा वाहन जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग ऑफिसर से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद चुनाव प्रचार के लिए वैध रूप से उपयोग किए जाने वाला वाहन न हो। ऐसी अनुमति (परमिट) की मूल प्रति वाहन के विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- वाहनों का बाहरी रूपान्तरण, लॉउडस्पीकर की फिटिंग आदि मोटर वाहन अधिनियम / नियमों और किसी अन्य स्थानीय अधिनियम / नियमों के प्रावधानों के अधीन होगा। मोडिफाईड वाहनों और विशेष अभियान वाहनों जैसे वीडियो रथ (वीडियो वैन) आदि का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्रापत करने के बाद ही किया जा सकेगा। Election Commission has issued guidelines for the size and use of banners
- किसी पार्टी या अभ्यर्थी द्वारा झण्डों, बैनरों की अधिकत्तम संख्या और आकार इस प्रकार होगी :- दोपहिया वाहन प्रत्येक वाहन पर अधिकत्तम 1×1/2 फीट (एक फीट x आधा फीट) के आकार के एक झण्डे का प्रयोग किया जा सकता है। दोपहिया वाहन पर बैनर का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। वाहन पर उचित आकार के 1 या 2 (एक या दो) स्टीकर का प्रयोग किया जा सकता है। तीन पहिया वाहन, चार पहिया वाहन एवं ई-रिक्शों- प्रतिबंधित होगा। केवल अधिकत्तम 1×1/2 फीट (एक फीट इन वाहनों पर भी बैनर आधा फीट) के आकार के एक झण्डे का प्रयोग किया जा सकता है। वाहन पर उचित आकार के 1 या 2 (एक या दो) स्टीकर का प्रयोग किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि, यदि किसी राजनैतिक दल का किसी अन्य दल के साथ कोई चुनाव पूर्व गठबंधन/सीटों का बंटवारा होता है तो, अभ्यर्थी / राजनैतिक दल के वाहन पर उक्त आकार के प्रत्येक दल के एक झण्डे का प्रयोग किया जा सकता है। Election Commission has issued guidelines for the size and use of banners

अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने के निदेश प्राप्त हुए हैं कि, कृपया Level Playing Field के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए आयोग के उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें। कृपया इस पत्र की प्रति मान्यता प्राप्त समस्त राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय। Election Commission has issued guidelines for the size and use of banners
