नैनीताल : न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। पीठ ने सभी पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। Supreme Court stays in High Court shifting case


प्रदेश में इन दिनों नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर गहमा-गहमी चल रही है और नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा इसके लिए वोटिंग भी कराई जा रही है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा व न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए विपक्षियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायलय ने प्रदेश सरकार से जवाब माँगा है। अब ये मामला छुट्टियों के बाद 8 जुलाई में लिस्टेट है। Supreme Court stays in High Court shifting case

अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद
नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की संयुक्त पीठ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इस मामले में सात जून तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। नैनीताल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस निर्णय का लगातार विरोध कर रही है। बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के आदेश को विशेष अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ में हुई। Supreme Court stays in High Court shifting case

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने सुनवाई के दौरान नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। पीठ ने सभी पक्षकारों से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विस्तार से सुनवाई होगी। Supreme Court stays in High Court shifting case