उत्तराखंड में राशन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव, अब संयुक्त फोटो और ई-केवाईसी अनिवार्य

देहरादून। Uttarakhand सरकार ने राशन कार्ड प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य का राशन कार्ड डाटा केंद्रीयकृत पोर्टल से जोड़ दिया गया है, जिसके बाद नए राशन कार्ड बनवाने और ट्रांसफर करवाने के लिए सख्त मानक लागू कर दिए गए हैं। 28 फरवरी से बंद विभागीय वेबसाइट को नए नियमों के साथ ट्रायल मोड पर फिर से शुरू कर दिया गया है।

नई व्यवस्था के तहत अब केवल परिवार के मुखिया की फोटो पर्याप्त नहीं होगी। आवेदन के समय पूरे परिवार की संयुक्त फोटो देना अनिवार्य किया गया है, जिसे ऑनलाइन पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा, अब आय संबंधी शपथ पत्र मान्य नहीं होगा और उपभोक्ताओं को आय प्रमाण पत्र देना होगा। नौकरीपेशा लोगों को सैलरी स्लिप और पेंशनरों को पेंशन संबंधी दस्तावेज जमा करने होंगे। निर्धारित आय सीमा के भीतर होने पर ही राशन कार्ड जारी किया जाएगा।

नई प्रक्रिया में ई-केवाईसी और ओटीपी सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदन के दौरान आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। यदि आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो राशन कार्ड की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी Vibhuti Juyal ने बताया कि नई प्रणाली से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और राशन कार्ड प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। हालांकि दस्तावेज स्कैनिंग और ऑनलाइन सत्यापन के कारण उपभोक्ताओं को आवेदन प्रक्रिया में अधिक समय और लंबी कतारों का सामना करना पड़ सकता है।