रुड़की : (काशिफ सुल्तान) सुप्रीम कोर्ट ने आज SBI की और से दायर याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा है की 12 मार्च 2024 तक पूरी जानकारी उपलब्ध करवाये. SBI give information about electoral bonds by tomorrow…
भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने SBI का वह आवेदन ख़ारिज कर दिया जिसमे राजनितिक दलों की और से भुनाये गए चुनावी बॉन्ड डिटेल की जानकारी देने के लिए 30 जून 2024 तक का समय माँगा गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने SBI के इस आवेदन को ख़ारिज कर दिया
चीफ जस्टिस ने कहा कि कृपया आप मुझे बताएं कि आप 26 दिनों से क्या कर रहे थे? इसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि डिटेल देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 26 दिनों में तो काफी काम हो सकता था। कोर्ट ने SBI से कहा कि चुनावी बॉन्ड की जानकारी तुरंत चुनाव आयोग को दें। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने SBI को आदेश दिया कि 6 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्ट्रोरल बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराए। इसमें राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड को भुनाने की जानकारी भी शामिल हो। SBI give information about electoral bonds by tomorrow…
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया ने आदेश देते हुए कहा की SBI ने बोला है की कैश कराने वाले की जानकारी भी अलग से रखी है.
दोनों को मिलाना कठिन काम है. 22 हज़ार से अधिक बॉन्ड साल 2019 से 2024 के बीच ख़रीदे गए.
2 सेट्स मे आंकड़े होने के चलते आंकड़ा 44 हज़ार से अधिक है. ऐसे मे उसके मिलान मे समय लगेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की हम SBI का आवेदन ख़ारिज कर रहे हैँ. कल यानि 12 मार्च तक sbi हमें हर हाल मे आंकड़े उपलब्ध करवाये. और चुनाव आयोग 15 मार्च तक उसको प्रकाशित करें. अभी सुप्रीम कोर्ट SBI पर अवमानना की कार्यवाही नहीं कर रहे हैँ लेकिन अब आदेश का पालन नहीं किया तो अवमानना का मुकदमा किया जायेगा SBI give information about electoral bonds by tomorrow…
CJI बोले, हम आदेश देना शुरू करेंगे
जस्टिस खन्ना ने एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा कि राजनीतिक दलों ने बॉन्ड के कैश कराने के लेकर जानकारी दे दी है। आपके पास पहले से डिटेल मौजूद है। इसपर साल्वे ने कहा कि हमें डेटा जुटाने के लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए। इसके तुरंत बाद चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस मामले में अब आदेश देंगे। SBI give information about electoral bonds by tomorrow….
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चुनावी बॉण्ड विवरण का खुलासा करने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा बताए गए कारणों को ‘बचकाना’ करार दिया था। उन्होंने कहा था कि अपनी गरिमा की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है और जब संविधान पीठ फैसला सुना चुकी है तो एसबीआई की याचिका को स्वीकार करना ‘आसान नहीं होगा’। चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ताओं के लिए दलीलें सिब्बल के नेतृत्व में पेश की गईं हैं। SBI give information about electoral bonds by tomorrow…