दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए 9 अप्रैल को इस मामले को लेकर सुनवाई करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं की इस संबंध में की गई मांग को खारिज कर दिया है। No stay on CAA…Supreme Court hearing on 9th April
केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया है 9 अप्रैल को फिर होगी सुुनवाई
आपको याद होगा की केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर देश में सीएए लागू कर दिया. इस कानून को दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था ।
इस कानून के विरोध में Aimim cheef असदुद्दीन ओवैसी समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। No stay on CAA…Supreme Court hearing on 9th April
याचिका कर्ताओं ने इस कानून पर रोक लगाने की मांग की थी जिस को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए नौ अप्रैल तक का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट नौ अप्रैल को फिर से इस पर सुनवाई करेगा ।
CAA याचिकाओं पर जवाब देने के लिए मांगा गया 4 हफ्ते का समय
सीएए पर अभी लगे रोक- कपिल सिब्बल
याचिका पर जवाब देने के लिए समय देने का अनुरोध सही- सीजेआई
याचिकाकर्ता ने सरकार से नागरिकता पर किया सवाल
सीएए से नहीं जा रही किसी की नागरिकता- सॉलिसीटर जनरल
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (19 मार्च) को केंद्र सरकार के जरिए लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. No stay on CAA…Supreme Court hearing on 9th April
सीएए पर नहीं लगेगी रोक
सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सीएए कानून के अमल पर रोक नहीं लगा रही है. उसने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर नौ अप्रैल तक जवाब मांगा है. No stay on CAA…Supreme Court hearing on 9th April
मुस्लिमों की नागरिकता पर खतरा- वकील निजाम पाशा
सुनवाई के दौरान वकील निजाम पाशा ने कहा कि सीएए की वजह से मुस्लिमों की नागरिकता पर खतरा है. सॉलिसीटर जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि ये एनआरसी नहीं है. पहले भी लोगों को गुमराह कर उकसाया गया था. ऐसा करना गलत है. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों पक्ष 5-5 पन्ने का लिखित संक्षिप्त नोट जमा करवाएं. सरकार 8 अप्रैल तक जवाब दे. No stay on CAA…Supreme Court hearing on 9th April
सीएए के खिलाफ याचिका पर 3 हफ्ते में जवाब देगी सरकार
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब के लिए 3 हफ्ते का समय दिया जा रहा है. इस मामले पर 9 अप्रैल को सुनवाई करेंगे. वहीं, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर इस दौरान किसी को नागरिकता मिली तो हम दोबारा कोर्ट आएंगे.
किसी को नागरिकता मिलने से कुछ नहीं बिगड़ता-सरकार
सॉलिसीटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कहा कि नागरिकता का आवेदन मिलने से लेकर उसे देने की प्रक्रिया लंबी है. एकदम से किसी को नागरिकता नहीं मिलती. अगर किसी को दी भी गई तो याचिकाकर्ताओं का कुछ नहीं बिगड़ जाएगा. बलूचिस्तान हिन्दू पंचायत के वकील रंजीत कुमार ने कहा कि हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं. अगर अब नागरिकता मिल रही है तो बाधा नहीं डालनी चाहिए.
याचिकाओं पर जवाब देने के लिए मांगा गया 4 हफ्ते का समय
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या आप 2 हफ्ते में जवाब दे सकते हैं? इस पर सरकार की तरफ से पेश सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि 236 याचिकाएं और 20 आवेदन हैं. हमें इनका जवाब देने में समय लगेगा. 4 सप्ताह का समय सही रहेगा. वहीं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुईं वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि तब तक नागरिकता देने पर रोक लगाई जानी चाहिए. No stay on CAA…Supreme Court hearing on 9th April
सीएए पर अभी लगे रोक- कपिल सिब्बल
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सीएए के संसद से पारित होने के 4 साल से भी अधिक समय बाद इसे लागू किया गया है. एक बार किसी को नागरिकता दे दी गई, तो उसे वापस लेना कठिन होगा. इसलिए अभी रोक लगनी चाहिए. सरकार जवाब के लिए समय चाहती है, कोई समस्या नहीं, पर अभी रोक लगाई जाए. उन्होंने सीजेआई से गुजारिश की कि अप्रैल में इस मामले पर सुनवाई कर लीजिए. No stay on CAA…Supreme Court hearing on 9th April
याचिका पर जवाब देने के लिए समय देने का अनुरोध सही- सीजेआई
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाओं पर जवाब देने के लिए समय देने का अनुरोध सही है. जिन याचिकाओं या आवेदन पर नोटिस नहीं जारी हुआ है, उन पर भी नोटिस जारी किया जा रहा है. एक उचित समय के बाद सुनवाई होगी. तभी रोक पर भी विचार करना सही होगा. इस पर याचिकाकर्ता पक्ष के वकील ने कहा कि रोक तुरंत लगनी चाहिए. No stay on CAA…Supreme Court hearing on 9th April
सीजेआई ने सरकार से सवाल किया कि आप कब तक जवाब दाखिल करेंगे. इस पर सरकार की तरफ से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चार हफ्तों में जवाब दिया जाएगा. No stay on CAA…Supreme Court hearing on 9th April
याचिकाकर्ता ने सरकार से नागरिकता पर किया सवाल
याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि क्या यह (सॉलिसीटर जनरल) बयान देंगे कि अभी किसी को नागरिकता नहीं देंगे. इस पर सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि ऐसा कोई बयान देने की जरूरत नहीं है. No stay on CAA…Supreme Court hearing on 9th April
CAA Hearing: सीएए से नहीं जा रही किसी की नागरिकता- सॉलिसीटर जनरल
सीएए लागू करने के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 237 मुख्य याचिकाएं हैं, 20 से अधिक नए आवेदन हैं, जो कानून लागू होने के बाद दाखिल हुए. हमें इन सब पर जवाब देने में समय लगेगा. एक बार फिर से आश्वासन दिया गया कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जा रही है. कुछ लोगों को नागरिकता मिल रही है, जो एक तय समय से पहले देश में आए थे. No stay on CAA…Supreme Court hearing on 9th April