Uttarakhand: बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, 50 हजार का जुर्माना

रुद्रपुर-(भूमिका मेहरा) रुद्रपुर में एफटीएस कोर्ट/अपर जिला जज ने नौ साल की बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।ट्रांजिट कैंप क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि 6 अक्तूबर 2021 की शाम उनकी नौ साल की बेटी घर के पास स्थित मंदिर में खेल रही थी। इस दौरान दोषी नारायण सतवाल ने उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें कीं। कुछ लोगों ने उसकी वीडियो भी बनाई थी। घर आने पर उन्होंने बेटी से पूछा तो बताया कि नारायण ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस बारे में पूछताछ करने पर नारायण सतवाल, उसकी पत्नी कमला सतवाल और बेटे हरेंद्र सतवाल ने गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इस पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई अपर जिला जज /एफटीएससी न्यायालय में हुई थी। इसमें विशेषक लोक अभियोजक ने नौ गवाह पेश कर नारायण पर पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत दोष सिद्ध कर दिया।