

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को गृह कर (हाउस टैक्स) में छूट देने की घोषणा की है। यह सुविधा हवलदार एवं समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को प्रदान की जाएगी। योजना के तहत पात्र लाभार्थी 15 जुलाई 2026 से 15 मार्च 2027 तक आवेदन कर सकेंगे।
सैनिक कल्याण विभाग के अनुसार, आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय से प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ही स्वीकार किए जाएंगे।
इन शर्तों का करना होगा पालन
गृह कर में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित मकान पूर्व सैनिक या उनकी विधवा के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही, आवेदक का स्वयं उसी मकान में निवास करना अनिवार्य होगा। यह योजना केवल आवासीय भवनों पर लागू होगी।
व्यावसायिक या किराये के मकानों को नहीं मिलेगा लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जा रहे अथवा किराये पर दिए गए मकानों पर गृह कर में छूट नहीं मिलेगी। यदि जांच में किसी पात्र व्यक्ति द्वारा ऐसे मकान के लिए योजना का लाभ लेने की पुष्टि होती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
ये दस्तावेज होंगे आवश्यक
आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को मूल डिस्चार्ज बुक, सैन्य सेवा विवरण, देहरादून कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र तथा नगर निगम का गृह कर बिल प्रस्तुत करना होगा।
भरे हुए आवेदन पत्र की तीन प्रतियां संबंधित नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत में जमा करनी होंगी। इसके अतिरिक्त, एक प्रति शपथ पत्र के साथ जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में भी जमा करानी अनिवार्य होगी।
