चाचा की निर्मम हत्या में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद, पांच साल बाद आया फैसला

UP: उस्तरे से गला रेतकर अपने ही चाचा की हत्या करने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने पांच साल बाद फैसला सुनाते हुए तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा दी है। एडीजे-8 संजय के. लाल की अदालत ने थाना सैंया क्षेत्र के गांव सौरा निवासी गिरीश, मनीष और अमित को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

प्राथमिकी के अनुसार, वादी विनीत कुमार ने थाना सैंया में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके ताऊ घूरे लाल के बेटे गिरीश, मनीष और अमित आए दिन उनके परिवार के साथ मारपीट कर रुपये मांगते थे। इस पर उनके पिता मुकेश चंद अक्सर विरोध करते थे, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

घटना 4 अक्तूबर 2020 की है, जब मुकेश चंद खेतों की ओर गए थे। आरोप है कि वहां तीनों भाइयों ने उन्हें बाजरे के खेत में घेर लिया। मनीष ने उनके पैर और अमित ने हाथ पकड़ लिए, जबकि गिरीश ने उस्तरे से उनका गला रेत दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना को मृतक की पत्नी इमरती और बेटे ने देखा और शोर मचाया, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में आठ गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।