शीर्षक: देहरादून में शिक्षक को किशोरी से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा

देहरादून: नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के जगत जीवन ज्योति पीठ के संचालक जनार्धन बिंजोला को 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया। अपर जिला एवं सेशन जज रजनी शुक्ला की अदालत ने बिंजोला को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

घटना 2019 से 2021 के बीच हुई। पीड़िता की मां के अनुसार, उनकी बेटी संस्थान के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बिंजोला ने कई बार दुष्कर्म किया। किशोरी ने बताया कि वे बिंजोला को ‘पापा’ कहते थे। एक बार सिरदर्द की शिकायत पर वह उसके कमरे में सो गई, जहां रात में निजी अंगों से छेड़छाड़ और दुष्कर्म हुआ। शिकायत पर सहकर्मी ओपर्णा उर्फ दोपी ने चुप रहने को कहा।

डेढ़ साल बाद 23 जुलाई 2021 को एक अन्य पीड़िता के आरोप के बाद मामला खुला। मां ने पूछा तो बेटी रोते हुए पूरी घटना बयां की। आरोपी जान से मारने की धमकी देते थे और फोन पर मां से बात स्पीकर पर रखवाते थे। अदालत ने ओपर्णा को जुर्माना भरने के बाद रिहा करने का आदेश दिया।

यह बिंजोला का दूसरा ऐसा मामला है। 28 फरवरी को एक अन्य किशोरी के दुष्कर्म मामले में उसे 20 वर्ष की सजा हो चुकी है। पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई की।