देहरादून : शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वह तय समयसीमा में कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ दें। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मामला उठाने के बाद अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। Good news for the employees
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे, महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) आनंद बर्द्धन को पत्र के माध्यम से चयन वर्ष 2023-24 की समाप्ति से पहले पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ दिलाए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि 30 जून तक कर्मचारियों को ये लाभ मिल सकता है लेकिन कई विभागों ने अभी तक इसका लाभ नहीं दिया है। Good news for the employees
अपर मुख्य सचिव ने इसका संज्ञान लेते हुए सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण संशोधन नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत अगर कहीं शिथिलीकरण की कार्रवाई बाकी है तो उसे तत्काल पूरा कर लिया जाए। ताकि कोई कार्मिक शिथिलीकरण के लाभ से वंचित न रहे। Good news for the employees