देहरादून : श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पव-1 दिनांक 08.06.1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, Instructions for tomorrow’s holiday regarding voting
के तहत भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा के सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु घोषित मतदान तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रदेश में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश घ घोषित करते हैं। उक्त तिथि को प्रदेश के सभी बैंक / कोषागार / उपकोषागार भी बन्द रहेंगें। Instructions for tomorrow’s holiday regarding voting
उपर्युक्त विषयक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के ई-शासनादेश संख्या-197503/XXVIII-3-24-e file-13055/2022 दिनांक 11 मार्च, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य विधानसभा निर्वाचन, 2022 की भांति लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदान दल एवं सुरक्षा कर्मियों को समस्त राजकीय चिकित्सालयों में कैशलेस (निःशुल्क) उपचार की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। Instructions for tomorrow’s holiday regarding voting
- आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड की समस्त लोक सभा सीटों / निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 19 अप्रैल, 2024 को मतदान निर्धारित है। उपरोक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य निर्वाचन लोक सभा चुनाव दिनांक 19 अप्रैल, 2024 को उत्तराखण्ड की समस्त चिकित्सा इकाइयाँ / मेडिकल कॉलेज एवं उनसे सम्बन्धित समस्त चिकित्सा इकाइयाँ खुली रहेंगी। इन चिकित्सा इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों का मतदान रोटेशन के आधार पर सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के चिकित्सा अधीक्षक / नियंत्रक अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। Instructions for tomorrow’s holiday regarding voting