उत्तराखंड में इसी साल लागू होगी एकल महिला स्वरोजगार योजना । 18 से 50 वर्ष की महिलाएं उठा सकती है लाभ।

Kanak Joshi : कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष एकल महिला स्वरोजगार योजना लागू कर दी जाएगी इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की महिलाएं उठा सकती हैं । योजना के तहत 95 विकास करो में उन एकल महिलाओं को रोजगार देना सुनिश्चित किया जाएगा जो तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, किन्नर व एसिड हमलों से पीड़ित है । इस योजना हेतु 10 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है।

मंगलवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में योजना के सभी पहलुओं पर विचार किया गया । योजना में तय हुआ कि आगामी बैठकों में योजना का ड्राफ्ट रूप तैयार होने के बाद इसे शासन में भेजा जाएगा । मंत्री ने कहा कि इस योजना को प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा जो एकल महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी ।

योजना 18 से 50 आयुसीमा वाली एकल महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। स्वरोजगार के तहत कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, उद्यान, बुटीक, टेलरिंग, जनरल स्टोर, टिफिन सेवा, कैंटीन, कैटरिंग, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, डाटा एंट्री कार्य, कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, टेली काॅलिंग आदि जैसे कार्यों को जोड़ा गया है।