सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एनआरआई कोटे से जुड़ी पंजाब सरकार की याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
इससे पहले पंजाब सरकार के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में दाख़िले के लिए एनआरआई कोटे का दायरा बढ़ाने की अधिसूचना को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के इस फैसले को ‘फ्रॉड’ बताया है.
लाइव लॉ के मुताबिक़ वेबसाइट के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि इस तरह के ‘फ्रॉड’ बंद होने चाहिए क्योंकि इससे पिछले दरवाजे से प्रवेश का रास्ता खुल गया है.
इस याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही थी. इस बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे.
इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एमबीबीएस में प्रवेश के लिए प्रवासी भारतीयों की परिभाषा को व्यापक बनाने वाली पंजाब सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
पंजाब सरकार की अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने एनआरआई उम्मीदवार की व्याख्या को व्यापक बनाते हुए उम्मीदवारों के दूर के रिश्तेदारों जैसे चाचा, चाची, दादा-दादी और चचेरे भाई-बहनों को इसमें शामिल किया था.