रुड़कीं टॉकीज और रूडकी रोडवेज के आसपास रात में आवारा तत्वों से निपटने के लिये सिगरेट एवं अन्य तंबाकू विक्रय अधिनियम 2003 के की धारा 6में दिये गये प्रविधान कि उल्लेख करते हुए आईआईटी शताब्दी द्वार से 100 गज की दूरी तक सिगरेट विक्रय प्रतिबंधित किए जाने संबंधी नोटिस संबंधित दुकान स्वामियों को जारी किया गया है
कोटपा अधिनियम के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान के 100गज परिधि में तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है । इसके बावजूद रुड़की टॉकीज और रूडकी बस स्टैंड पर दुकानों में इसे बेचा जा रहा है ख़ासकर रात में आवारा तत्व शराब पीकर सिगरेट पीने शहर भर से रूडकी रोडवेज़ यानी बस स्टैंड पर आते है |
जिससे रात को ऐसे लोगो का जमावड़ा रोडवेज़ पर लगा रहता है साथ ही आईआईटी के छात्र भी रोडवेज़ में रात भर धूम्रपान करते देखे जा रहे है। ऐसे में किसी अप्रिय घटना से इंकार नहीं किया जा सकता । इस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस द्वारा इस अधिनियम का हवाला देते हुए इन स्थानों पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के विक्रय पर रोक लगाने के नोटिस जारी किये गए है साथ ही ये सामान दुकान पर रखने पर भी प्रतिबंध लगाया है ।
इसके अलावा भी अन्य शिक्षण संस्थानों के बाहर इस अधिनियम को सख़्ती से अनुपालन कराया जायेगा।