Haridwar News: पति सहित छह को दहेज हत्या में 20 साल की जेल की सजा

हरिद्वार–(भूमिका मेहरा) द्वितीय अपर जिला जजा संजीव कुमार की अदालत ने लक्सर के भिक्कमपुर जीतपुर में हुई दहेज हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए पति सहित छह को दोषी करार दिया है। सभी को 20-20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसमें चार को हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया गया है। अभियोजन के मुताबिक केशोराम निवासी ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री मंजू की शादी जुलाई 2013 में राजेश कुमार निवासी ग्राम पीतपुर कोतवाली लक्सर से हुई थी। शादी में हैसियत से अधिक दहेज दिया था। शादी के कुछ दिन बाद ही पुत्री को पति व ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। ससुरालियों पर उत्पीड़न, प्रताड़ित व ताने मारकर पुत्री को तंग व परेशान करने व पांच लाख रुपये मांगने का आरोप था। इस संबंध में आरोपी दामाद व उसके परिजनों व रिश्तेदारों से बात की तो उन्होंने भविष्य में ऐसा नहीं होने का भरोसा दिलाया था। तब समझाकर मंजू को उसकी ससुराल भेज दिया था। 15 अक्तूबर 2014 में संदिग्ध हालात में उसकी पुत्री की मौत हो गई थी। मौत बाद उसकी नाती अपनी ननिहाल में रह रही थी। कुछ दिन के बाद नाती के कपड़े लेने के लिए पुत्री की ससुराल पहुंचे, जहां कपड़ों में मंजू का सुसाइड नोट मिला था। घटना के संबंध में मृतका मंजू के शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी दामाद राजेश कुमार, सास ज्ञानवती व इंद्राज निवासीगण ग्राम पीतपुर कोतवाली लक्सर, महेंद्र, फूल समंदरी निवासीगण ग्राम लालपुर थाना खानपुर, मेघराज निवासी ग्राम व कोतवाली लक्सर के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। मुकदमे में सरकारी पक्ष की तरफ से 12 और बचाव पक्ष की तरफ से तीन गवाह पेश किए गए हैं।