अब निजी स्कूलों की मनमानी की करें शिकायत, एक कॉल पर मिलेगी कार्रवाई

उत्तराखंड सरकार ने अभिभावकों के लिए जारी किया टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर

देहरादून। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली, महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव, अवैध शुल्क तथा अन्य अनियमितताओं से परेशान अभिभावकों के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ी राहत दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-180-4275 जारी की है। इस नंबर पर अभिभावक कार्यदिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने हेल्पलाइन का शुभारंभ करते हुए कहा था कि प्रदेशभर से निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि, महंगी किताबें और ड्रेस थोपे जाने जैसी शिकायतें लगातार मिल रही थीं। अब हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का शिक्षा निदेशालय स्तर पर प्रतिदिन मूल्यांकन किया जाएगा और संबंधित जिले के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। कार्रवाई की रिपोर्ट भी निदेशालय को देनी होगी।

यदि किसी अभिभावक से नियमों के विरुद्ध अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, किसी विशेष दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, या अन्य प्रकार का उत्पीड़न किया जा रहा है, तो वह इस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा, राज्य सरकार के “अपणी सरकार” शिकायत पोर्टल और 1905 हेल्पलाइन (विकल्प 4) के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

शिकायत के लिए आवश्यक जानकारी

  • विद्यालय का नाम और पता
  • छात्र का नाम एवं कक्षा
  • फीस रसीद, नोटिस, व्हाट्सएप संदेश या अन्य दस्तावेजी प्रमाण
  • शिकायत का संक्षिप्त विवरण

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन

📞 निजी स्कूल शिकायत (टोल-फ्री): 1800-180-4275
⏰ समय: सोमवार से शनिवार, सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक

📞 अपणी सरकार जन-शिकायत हेल्पलाइन: 1905 (विकल्प 4)

“यदि आपके बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, तो चुप न रहें। प्रमाण के साथ शिकायत करें—सरकार ने अब आपकी आवाज़ सुनने का आधिकारिक माध्यम उपलब्ध करा दिया है।”