1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, नई फीस लागू करेगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली। विदेश घूमने, पढ़ाई करने या नौकरी के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहे लोगों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने नया पासपोर्ट बनवाने और पुराने पासपोर्ट के नवीनीकरण (रिन्यूअल) की फीस में बड़ा इजाफा कर दिया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी ‘पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026’ के तहत नई शुल्क दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होंगी।

नई व्यवस्था के तहत पासपोर्ट सेवाओं से जुड़ी लगभग सभी श्रेणियों की फीस बढ़ा दी गई है। हालांकि, छोटे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत को बरकरार रखा गया है।

वयस्कों के लिए बढ़ी पासपोर्ट फीस

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वहीं, तत्काल श्रेणी में यह शुल्क 5,000 रुपये होगा।

इसी प्रकार, 60 पेज वाले जंबो पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है, जबकि तत्काल सेवा के लिए 6,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

बच्चों के पासपोर्ट पर भी बढ़ा शुल्क

18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के लिए 36 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दी गई है। तत्काल श्रेणी में यह शुल्क 4,250 रुपये निर्धारित किया गया है।

गौरतलब है कि नाबालिगों का पासपोर्ट 5 वर्ष या उनके 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहता है।

पासपोर्ट खोने या क्षतिग्रस्त होने पर बढ़ेगा खर्च

पासपोर्ट गुम होने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में नया पासपोर्ट प्राप्त करना अब पहले की तुलना में अधिक महंगा होगा।

  • 36 पेज रिप्लेसमेंट पासपोर्ट: नॉर्मल श्रेणी में 5,000 रुपये, तत्काल में 7,500 रुपये।
  • 60 पेज रिप्लेसमेंट पासपोर्ट: नॉर्मल श्रेणी में 6,000 रुपये, तत्काल में 8,500 रुपये।
  • बच्चों का रिप्लेसमेंट पासपोर्ट (36 पेज): नॉर्मल में 4,250 रुपये और तत्काल में 6,750 रुपये।

अन्य प्रमाणपत्रों की फीस में भी बदलाव

पासपोर्ट सेवाओं से जुड़े अन्य दस्तावेजों की फीस में भी संशोधन किया गया है।

  • पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) – 750 रुपये
  • सरेंडर सर्टिफिकेट – 750 रुपये
  • ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन – 750 रुपये
  • सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी – 1,000 रुपये

बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को राहत जारी

सरकार ने 8 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली 10 प्रतिशत शुल्क छूट को जारी रखा है। इन वर्गों के नए पासपोर्ट आवेदन पर यह रियायत पहले की तरह लागू रहेगी।

10 वर्ष तक रहेगी वैधता

नई शुल्क दरें लागू होने के बावजूद वयस्कों के लिए जारी किए जाने वाले पासपोर्ट की वैधता अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वयस्क पासपोर्ट पहले की तरह 10 वर्ष तक वैध रहेगा।

1 जुलाई 2026 से लागू होंगी नई दरें

पासपोर्ट बनवाने या नवीनीकरण की योजना बना रहे लोगों को अब नई और बढ़ी हुई फीस के अनुसार अपना बजट तैयार करना होगा। नई दरें 1 जुलाई 2026 से देशभर के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों और संबंधित कार्यालयों में प्रभावी हो जाएंगी।