Uttarakhand : हाईकोर्ट ने इन कर्मियों को किया बहाल, ये आदेश रद्द…

Uttarakhand : हाईकोर्ट ने इन कर्मियों को किया बहाल, ये आदेश रद्द…

नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ा अपडेट आ रहा है। कृषि विभाग में उपनल के माध्यम से कार्यरत सहायक लेखाकारों को हटाए जाने के आदेश को रद्द करते हुए उनको बहाल करने के निर्देश निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। High Court reinstated these personnel

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उपनल के माध्यम से सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत अजय कनवाल व 19 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक लेखाकार के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की लेकिन इन भर्तियों में उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, High Court reinstated these personnel

लेकिन एकलपीठ ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। एकलपीठ के आदेश को अजय कनवाल व अन्य ने खंडपीठ में चुनौती देते हुए कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार केस का उल्लेख किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्थगनादेश जारी कर दिया। High Court reinstated these personnel

याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के बाद भी उनकी सेवा क्यों समाप्त की गई। इसके बाद खंडपीठ ने सरकार को इन कार्मिकों के पुनः बहाली के आदेश दिए हैं।इसी बीच, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया था और लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई। साथ ही, 27 फरवरी 2024 को उनकी सेवा समाप्त कर दी गई । High Court reinstated these personnel