नई दिल्ली : हिट एंड रन Hit & Run Law को लेकर नए कानून अभी लागू नहीं होगा ।अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। Hit & Run Law


एआईएमटीसी की कोर कमेटी के अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह ने कहा, “हमने ट्रक ड्राइवर्स की चिंताओं से सरकार को अवगत करा दिया है। Hit & Run Law

यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने वाहनों पर वापस जाएं और बिना किसी डर के गाड़ी चलाना शुरू करें। Hit & Run Law

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स से काम फिर से शुरू करने की अपील की। Hit & Run Law

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। Hit & Run Law

भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। Hit & Run Law
