हरिद्वार। अब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी फिर से वसीयत, शादी और तलाक पंजीकरण करा सकेंगे। यूसीसी लागू होने पर रजिस्ट्रार ऑफिस से यह सुविधा हटा ली गई थी, लेकिन अधिवक्ताओं के विरोध पर सरकार की ओर से यूसीसी में संशोधन से व्यवस्था कर दी गई है।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) 27 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया था। यूसीसी लागू होने पर रजिस्ट्रार ऑफिस में होने वाले वसीयत, शादी और तलाक का पंजीकरण हटा लिया गया था। ये अधिकार ग्राम पंचायतों और नगर निकायों जैसे, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम को दे दिया गया था, लेकिन प्रदेश के अधिवक्ताओं ने की विरोध में कार्यबहिष्कार कर आंदोलन किया था। अधिवक्ताओं ने वसीयत, तलाक और शादी पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफिस में देने की मांग की गई थी। सरकार की ओर से यूसीसी में संशोधन वसीयत, तलाक और शादी पंजीकरण कार्य रजिस्ट्रार ऑफिस को भी दे दिया गया है।
रजिस्ट्रार ऑफिस में पांच माह बंद रहे पंजीकरण
यूसीसी लागू होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में लगभग पांच माह वसीयत, तलाक और शादी के पंजीकरण बंद रहे। 27 जनवरी के बाद से अब तक रजिस्ट्रार ऑफिस में एक भी पंजीकरण नहीं हो सका है।
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वसीयत और शादी, तलाक पंजीकरण करने का अधिकार रजिस्ट्रार ऑफिस को मिल गया है। इसके लिए यूसीसी की आईडी रजिस्ट्रार को भी मिल गई है। लेकिन, नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण कार्य किया जाएगा।
नंद किशोर लोहिया, सब रजिस्ट्रार, हरिद्वार
