
Rishikesh: देशी शराब तस्करी के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बर्मन की अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। आरोपी पूर्व में जमानत पर रिहा था। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में यह निर्णय सुनाया।

कोतवाली पुलिस ने 11 सितंबर 2018 को जाटव बस्ती निवासी करन को देशी शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, नियमित चेकिंग के दौरान शाम करीब साढ़े नौ बजे तहसील चौक के समीप से करन को पकड़ा गया था। तलाशी के दौरान उसके पास से देशी शराब के कट्टे बरामद होने का दावा किया गया था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। मामले में विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 23 फरवरी 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बर्मन की अदालत ने 28 जनवरी को मामले में अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुनाया और आरोपी करन को दोषमुक्त करार दिया। अदालत के आदेश के बाद आरोपी को मामले से राहत मिल गई।

