

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) ने हरकी पौड़ी क्षेत्र अंतर्गत हनुमान घाट में चल रहे अवैध निर्माण कार्य पर कड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण टीम ने स्थल पर पहुंचकर अवैध निर्माण कार्य को सील कर दिया।
पूर्व में जारी थी नोटिस
यह कार्रवाई उस स्थिति में की गई जब संबंधित भवन स्वामियों कृष्ण बजाज एवं प्रीतम बजाज द्वारा प्राधिकरण की पूर्व सील तोड़कर निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त निर्माण के विरुद्ध उत्तराखंड नगर एवं ग्राम योजना तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 एवं 28 के अंतर्गत पूर्व में नोटिस जारी की जा चुकी थी।
एफआईआर दर्ज
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सील तोड़ना और निर्माण जारी रखना न केवल विधिक अपराध है, साथ ही आदेशों की अवमानना भी है। इस संबंध में प्राधिकरण ने संबंधित व्यक्तियों व स्वामियों के विरुद्ध एफआईआर कोतवाली हरिद्वार में दर्ज कराई है।
भविष्य में भी जारी रहेगी कार्रवाई
एचआरडीए के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण सख्त वर्जित है। भविष्य में इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
