हाईकोर्ट ने रद्द किया डीईओ का आदेश, जूनियर क्लर्क भर्ती प्रक्रिया की राह खुली

नैनीताल हाईकोर्ट ने खटीमा स्थित आचार्य नरेंद्र देव विद्यालय प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), ऊधमसिंह नगर के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें विद्यालय की जूनियर क्लर्क भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए गए थे।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता विद्यालय प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि वर्ष 2020 में विज्ञप्ति के बाद चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी और 13 दिसंबर को साक्षात्कार होना था लेकिन 9 दिसंबर को ही डीईओ ने शिकायत की आशंका बताते हुए चयन प्रक्रिया रोकने का आदेश दे दिया। इसके चलते पद पिछले पांच वर्षों से खाली पड़ा है और इससे विद्यालय के कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर नियमों के अनुसार प्रारंभ की गई थी और डीईओ का हस्तक्षेप अनावश्यक था। कोर्ट ने विद्यालय को नई विज्ञप्ति निकालने की अनुमति देने का निर्देश देते हुए डीईओ को कहा कि अनुमति संबंधी आवेदन मिलने के दस दिन के भीतर निर्णय लें ताकि चयन प्रक्रिया पूरी की जा सके।