Dehradun: किशोरी के साथ होटल के मैनेजर ने किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

देहरादून –(भूमिक मेहरा) किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी होटल मैनेजर को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाते हुए जज ने टिप्पणी करते कहा कि देश में बालिकाएं और बालक बहुत असुरक्षित स्थिति में हैं। फरवरी 2023 में ऋषिकेश थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। 17 फरवरी को किशोरी दिल्ली से पढ़ाई के दबाव से परेशानी होकर हरिद्वार आई और इसके बाद ऋषिकेश चली गई थी। वहां वह होटल की तलाश कर रही थी। वह एक होटल में गई जहां उसे 500 रुपये में कमरा बताया गया। उसने कमरा किराए पर ले लिया। रात को 11 बजे होटल का मैनेजर मान सिंह उसके कमरे में आया और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में अभियोग दर्ज होने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह बनाए गए। सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीड़िता को पांच लाख रुपये राज्य सरकार से दिलाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने मान सिंह को जान से मारने की धमकी देने के आरोप से दोष मुक्त किया है। दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर ने दुष्कर्म के मामलों पर टिप्पणी की है। कहा कि हमारे देश में बालिकाएं और बालक बहुत असुरक्षित स्थिति में हैं। चिंता जताई कि देश में बालिकाओं एवं बालकों के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म की घटनाओं में वृद्धि हो रही हैं। ऐसे मामले बालक के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा या आध्यात्मिक, सामाजिक और विकास के लिए हानिप्रद हैं।