दुकान में चोरी करने पर दोषी को छह माह का कारावास

दुकान से चीनी, दाल, चावल और चॉकलेट आदि सामान चोरी करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि लक्सर निवासी सुशील ने पुलिस को शिकायत की थी। बताया कि 21 अप्रैल 2018 की रात को उसकी दुकान में घुसकर दो बोरे चीनी, एक बोरी चावल, दाल, नमकीन, चॉकलेट, टॉफी, कुरकुरे आदि सामान चोरी कर लिया गया था। इसके बाद आरोपी वीरपाल उर्फ वीरा को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में छह गवाह प्रस्तुत किए गए। सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराग त्रिपाठी ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर वीरपाल उर्फ वीरा को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।