Uttarakhand : बनभूलपुरा, हल्द्वानी में कर्फ्यू को लेकर नया आदेश जारी…

Uttarakhand : बनभूलपुरा, हल्द्वानी में कर्फ्यू को लेकर नया आदेश जारी...

हल्द्वानी : हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में पूर्व से ही चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध/पत्थराव / आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवम् लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है। हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुमाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है New order issued regarding curfew in Banbhulpura

अतः लोकजीवन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किए जाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के आदेश संख्या 1020 (03) / 1020 (04)/20-न्या. सहा./2024, दिनाँक 08-02-2024 के द्वारा कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हल्द्वानी नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) प्रभावी किया गया था। New order issued regarding curfew in Banbhulpura

क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए उक्त कर्फ्यू के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए संशोधन किया जाना उचित है, अतः संशोधन के उपरान्त नगर निगम, हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण वनभूलपुरा क्षेत्र (आर्मी कैंट (वर्कशॉप लाईन भी सम्मिलित) – तिकोनिया- तीनपानी-गौलापार बाईपास की परिधि के अन्तर्गत क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए) पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) (नैनीताल-बरेली मोटर मार्ग पर वाहनों का आवागमन एवम् व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे) में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गत किया जाता है New order issued regarding curfew in Banbhulpura

1- कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे।

2- सभी व्यावसायिक संस्थान / दुकानें / उद्योग इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेंगे। केवल हॉस्पिटल व मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।

3- यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा।

4- अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। New order issued regarding curfew in Banbhulpura

अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्योहस्ताक्षरी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। New order issued regarding curfew in Banbhulpura

यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत दी जाये एवम् आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवम् अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये। New order issued regarding curfew in Banbhulpura

यह आदेश आज दिनांक 10-02-2024 को प्रातः 10-00 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। New order issued regarding curfew in Banbhulpura