देहरादून : Lok Sabha Election 2024: उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा।

अधिक से अधिक वोटिंग हो सके, इसलिए मतदान के दिन उत्तराखंड में सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। चुनाव आयोग की ये हर मुमकिन कोशिश है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा रहे, इसलिए चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कई सुविधाएं दी हैं। Order issued for holiday to all government and private employees

चुनाव आयोग ने इस बार लोक सभा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से वोट देने की भी व्यवस्था की है। साथ ही चुनाव आयोग ने वोटिंग वाले दिन उत्तराखंड के सभी जिलों में सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, बैंक व कोषागार बंद रहने संबंधी निर्देश भी दे दिए हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान के दिन सार्वजनिक सवेतन अवकाश का ऐलान किया गया है। Order issued for holiday to all government and private employees

उद्योगों संगठनों को भी निर्देश
सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने उत्तराखंड शासन से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मंडलायुक्त समेत सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर ये निर्देश दिए हैं। पत्र में सभी उद्योगों में संगठन को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे मतदान के लिए सभी कर्मचारियों को संवैधानिक अवकाश देना सुनिश्चित करेंगे। ज्यादा संख्या में कर्मचारी, श्रमिक और मजदूर लोकतंत्र के पर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं। Order issued for holiday to all government and private employees

नहीं कटेगी तनख्वाह
दरअसल, निजी संस्थाओं में काम करने वाले और डेली वजेस पर काम करने वाले बहुत से वोटर्स पैसे कटने के डर से चुनाव में मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से आदेश जारी किये है। राज्य समीक्षा का अपने पाठकों से भी निवेदन है कि वे सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी-अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। Order issued for holiday to all government and private employees
