

मेरठ/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। शासन ने आयु प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए अब आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को मान्य प्रमाण के रूप में समाप्त कर दिया है।

प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या ने बताया कि नए निर्देशों के अनुसार अब इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कुटुंब/परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों ने अब तक केवल आधार कार्ड अपलोड किया है, वे तुरंत पोर्टल पर नए मान्य दस्तावेज अपलोड कर दें। अन्यथा उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे और आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।
यह नियम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मृतक की आयु सत्यापन पर भी लागू होगा। विभाग ने सभी जनसेवा केंद्र संचालकों और आवेदकों को निर्देश दिए हैं कि नए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
