उत्तराखंड के 30 निकाओं में ओबीसी को मिलेगा अध्यक्ष बनने का मौका।

Uttrakhand / राज्यभवन से अध्यादेश पास होने के बाद आयोग की रिपोर्ट पर आगे बढ़ेगी सरकार।उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार की ओर से ले गए अध्यादेश को राज्य भवन की मंजूरी के बाद अब ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी अकाल सदस्य समर्पित आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश बीएस वर्मा ने सरकार को जो रिपोर्ट कॉपी है उसमें 30 निकायों में अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया गया है अब अध्यादेश के आधार पर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपत्तियों का निस्तारण किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष आरक्षण का विपक्ष रखा जाएगा अकाल सदस्य आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम में मेयर नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों में बदलाव किया गया है 11 नगर निगमन में अनुसूचित जाति के लिए एक पद सामान्य वर्ग के लिए 8 और ओबीसी के लिए दो पद निर्धारित किए गए हैं इसके अलावा 45 नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति के लिए 6 पद अनुसूचित जाति के लिए एक पद सामान्य वर्ग के लिए 25 और ओबीसी के लिए 13 पद निर्धारित किए गए हैं 46 नगर पंचायत में छह पद अनुसूचित जाति के लिए एक पद अनुज जनजाति के लिए 24 पद सामान्य वर्ग और 15 पद ओबीसी के लिए निर्धारित किए गएहैं।।आबादी के आधार पर की आरक्षण की संस्तुति।इस बदलाव का आधार 2011 की जनगणना और ओबीसी सर्वेक्षण के प्राप्त आंकड़े हैं नए आंकड़ों के अनुसार 11 नगर निगमन में ओबीसी की आबादी 18.05% से घटकर 17.52% हो गई है जबकि नगर पालिकाओं में ओबीसी की आबादी 28.10% से बढ़कर 28.78% हो गई है नगर पंचायत में ओबीसी की आबादी 38.97 प्रतिशत से घटकर 38. 83 प्रतिशत रह गई है इस नई जनगणना और सर्वेक्षण के आधार पर निकाय के पदों का आरक्षण की संस्तुति आयोग की ओर से की गई है।पालिकाओं में बड़ी नगर पंचायत में घटी संख्या। नगर पालिका में सामान्य वर्ग के अध्यक्ष पदों की संख्या 22 से बढ़कर 25 कर दी गई है जबकि ओबीसी के पदों की संख्या 12 से बढ़कर 13 हो गई है वही नगर पंचायत में अध्यक्ष के 45 पदों में से सामान्य वर्ग के पदों की संख्या 23 से बढ़कर 24 हो गई है। जबकि ओबीसी के पदों की संख्या 16 से घटकर 15 हो गई है इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया गया है कि ओबीसी आबादी के अनुपात में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। 02 सीटे निगम, तेरा पालिका और 15 नगर पंचायत को देने की है संस्तुति ओबीसी को।पालिकाओं में ओबीसी की जनसंख्या।नगर निगम – 394539 -17.52%नगर पालिका – 285258-28.78%नगर पंचायत – 144713-38.83%ओबीसी को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। आयोग की संस्तुतियों पर यदि आरक्षण तय होता है तो ओबीसी समुदाय का निकायों की राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा जो राज्य की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को नई दिशा देने में सक्षम हो सकता है सरकार का यह कदम आगामी निकाय चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा जहां विभिन्न वर्गों के हितों को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है।