
Dehradun news: देहरादून में डॉग लवर्स के लिए कई सख्त नियम बनाए गए हैं। स्ट्रीट डॉग को लेकर आ रही शिकायतों को लेकर नगर निगम ने कड़े नियम बनाए हैं। नगर निगम ने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन या फिर टीकाकरण नहीं कराने पर जुर्माने की रकम 200 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का फैसला लिया है।

नगर निगम बोर्ड बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कुत्ते को खुले में कोई शौच करवाता है तो उस पर भी पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। इस अभियान के लिए पशु चिकित्सा के लिए टीम बढ़ाई जाएगी।
इसके साथ ही 23 बैन कुत्तों के लिए तभी रजिस्ट्रेशन होगा, जब डॉग मालिक अपने कुत्ते की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जमा करेगा। अगर कोई अपना पालतू कुत्ता खुला घूमता है तो उस पर भी 3000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा पालतू कुत्ते को सड़क पर खाना खिलाने पर भी 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही सड़क पर फीडिंग कराने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
खतरनाक स्ट्रीट डॉग, जो आने जाने वाले लोगों को काटते है, उनकी शिकायत पार्षद करेंगे।
नगर निगम की टीम द्वारा इलाज कराया जाएगा।
नगर निगम वेक्सीनेशन के लिए स्ट्रीट डॉग्स को पांच के बजाय 15 दिन रखेगी।
खतरनाक कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो शांत रहें और वो किसी को न काटें।
इसके लिए एनजीओ की मदद ली जाएगी।
कुत्तों को साल में तीन बार टीका लगाया जाएगा।
पशु प्रेमी जो स्ट्रीट डॉग को गोद लेना चाहता है तो नगर निगम को एप्लीकेशन देकर प्रक्रिया अपना सकते हैं।
नगर निगम द्वारा 20 से 25 शेल्टर हाउस बनाए जाएंगे।
